रिलायंस कम्युनिकेशन (आरकॉम) के चेयरमैन अनिल अंबानी की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आरकॉम के लिए कर्ज लेने के मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूयूनल की मुंबई बेंच ने अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया केस चलाने की मंजूरी दे दी है। अनिल अंबानी ने अपनी पर्सनल गारंटी पर आरकॉम के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) से करीब 1200 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था।
एसबीआई ने अगस्त 2016 में दी थी क्रेडिट सुविधा : जानकारी के मुताबिक, एसबीआई ने अनिल अंबानी के स्वामित्व वाले समूह रिलायंस एडीएजी ग्रुप की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को क्रेडिट सुविधा दी थी। इस क्रेडिट सुविधा के तहत एसबीआई ने 565 करोड़ और 635 करोड़ रुपए के दो लोन अगस्त 2016 में रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिए थे। सितंबर 2016 में अनिल अंबानी ने इस क्रेडिट सुविधा के लिए पर्सनल गारंटी दी थी।
2017 में डिफॉल्ट हो गए थे लोन अकाउंट : जनवरी 2017 में आरकॉम और रिलायंस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लोन खाते डिफॉल्ट हो गए। इन दोनों खातों को अगस्त 2016 से ही डिफॉल्ट माना गया। जनवरी 2018 में एसबीआई ने अनिल अंबानी की पर्सनल गारंटी को रद्द कर दिया। एनसीएलटी ने ऑब्जर्व किया कि आरकॉम
और रिलायंस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जनवरी 2017 तक रिपेमेंट में विफल रहे।
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