मप्र हाईकोर्ट की मुख्यपीठ ने भोपाल मे ́ बिना अनुमति प्रदर्शन और भड ̧काऊ भाषण देने के मामले में काँग्रेस विधायक आरिफ मसूद की याचिका पर सरकार समेत शिकायतकर्ता को नोटिस दिया है। कोर्ट ने सरकार समेत शिकायतकर्ता से चार हफ्ते मे ́ जवाब मांगा है। याचिका में आरिफ मसूद ने उन पर 4 नवम्बर को दर्ज दूसरी एफ आई आर रद्द करने की मांग की है। विधायक मसूद ने दलील दी है कि उन्हो ́ने सभा मे ́ कोई भड ̧काऊ और धार्मिक भावनाओ ́ को भड ̧काने जैसा भाषण नही ́ दिया था, इस लिए एक ही वक़्त मे ́ एक ही स्थल पर दो अलग अलग एफ आई आर न्याय स ́गत नही ́ है ́। मसूद ने ये भी कहा कि उनके खिलाफ शिकायत करने वाले डॉटर दीपक रघुवंसी आखिर है ́ कौन, वे तो उस वत प्रदर्शन स्थल पर मौजूद नही ́ थे, इसलिए वो शिकायत कैसे कर सकते है ́। विधायक की ओर से वरिष्ठ अधिवता अजय गुप्ता ने वीडियो का ́फ्रे ́सि ́ग के माध्यम से पक्ष रखा। चीफ जस्टिसस ́जय यादव ने मामले की सुनवाई की। मसूद पर धार्मिक भावनाए ́ भड ̧काने का केस दर्ज है। भोपाल के इकबालमैदान मे ́ फ्रा ́स के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उन्हो ́ने जो भाषण दिया था, उसे भड ̧काऊ माना गया। इसके बाद मसूद पर गैर जमानती धाराओ ́ मे ́ केस दर्ज किया था।हाईकोर्ट ने मसूद को दी थी अग्रिम जमानत ज्ञात हो कि 27 नव ́बर को जबलपुर हाईकोर्ट ने मसूद को 50हजार के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी थी, उन्हे ́ जांच मे ́ सहयोग करने और बिना अनुमति भोपाल नही ́ छोड ̧ने की शर्त पर ये जमानत मिली थी। कोर्ट ने अपने फैसले मे ́ कहा थाकि निर्वाचित जनप्रतिनिधि के फरार होने की आशंका नही ́ है।
विधायक आरिफ मसूद पहुंचे हाईकोर्ट F.I.R. के खिलाफ सरकार को दिया ये नोटिस
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