धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा व एक लाख का जुर्माना प्रस्तावित कानून को सीएम की सैद्धांतिक मंजूरी मप्र धर्म स्वातंत्रय अधिनियम 2020

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शिवराज सरकार धर्म स्वातंत्रय अधिनियम  में  सख्त प्रावधान करने जा रही है। सरकार ने इसमें  एक  और प्रावधान जोड ̧ दिया है,  जिसके तहत 2 या इससे अधिक लोगो ́  का धर्मपरिवर्तन कराने के दोषियो ́  को 5 से10 साल तक की सजा और 1 लाख का जुर्माना भुगतना पडेगा। प्रस्तावित बिल को लेकर शनिवार देर शाम मुख्यमंत्री शिवराजसि ́ह चौहान की अध्यक्षता मे ́ बैठक हुई,जिसमे ́  बिल के प्रावधानो ́  को  लेकर मंथन किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इसे सैद्धा ́तिक सहमति दे दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश मे ́ कोई भी  वियक्ति अब किसी को बहला-फुसलाकर,  डरा-धमका कर शादी कर या षडयंत्र कर धर्म  परिवर्तन नही ́  करा पाएगा। ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।इसके लिए तैयार  किए जा रहे कानून मे ́  सख्त प्रावधान है ́।एसआई रै ́क से नीचे का अधिकारी जांच नही ́  कर सकेगा कानून का सख्ती से पालन कराने और जा ́च सही तरीके से किए जाने के लिए बिल मे ́ प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामलो ́ की जा ́च सब इ ́स्पे€टर रै ́क से नीचे के पुलिस अधिकारी नही ́  करे ́गे। इतना ही  नही ́, धर्मांतरण नही ́ किया गया है,  यह साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी की होगी। जो विवाह धर्म  परिवर्तन की नियत से किया गया होगा, वह शून्य घोषित हो जाएगा।इसके लिए फैमिली कोर्ट मे ́ आवेदन करना होगा।माता-पिता की शिकायत पर केस दर्ज हो जाएगा प्रस्तावित बिल मे ́ प्रावधान किया गया है कि किसी व्य€क्ती  द्वारा धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जाता है,  तो पीडि ̧त के माता-पिता या  सगेस ́ब ́धी भी शिकायत दर्ज करा सके ́गे। ऐसी शिकायत पर पुलिस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करेगी। ऐसे मामले मे ́ अपराध गैर जमानती होगा।धर्म परिवर्तन के पूर्व घोषणा प्रस्तावित अधिनियम के अनुसार  स्वतंत्र इच्छा से धर्म परिवर्तन की दशा मे ́ धर्म परिवर्तन की म ́शा रखनेवाले व्य€क्ती और धार्मिक पुजारी  या व्य€क्ती,  जो धर्म परिवर्तन आयोजित करने का आशय रखता हो को, उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को एक माह पूर्वघोषणा पत्र/सूचना पत्र देना अनिवार्य होगा।

 

 

 

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