कोचिंग सेंटर को कोविड गाइडलाइन का करना होगा पालन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश…………….

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कोरोना महामारी के चलते बंद किये गये कोचिंग संस्थान पचास फीसदी बैठक क्षमता के साथ खोले जा सकेगे। इसके लिये अभिभावको ́की सहमति लिया जाना जरूरी होगा। संबंधित  क्षेत्र के एसडीएम इसकी  मॉनिटरिंग और निगरानी करे ́गे। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर छह माह के लिये कोचिंग संस्थान  सील किये जाएंगे। इधर,नये साल के जश्न की होटल व पब सहित अन्य को वीडियो रिकार्डिंग करना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध मे ́ बुधवार को कले€टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 के तहत आदेश  जारी कर दिया है।जारी आदेश मे ́  कहा गया है कि कोचिंग संस्थानो ́  एवं  ट्यूशन  संस्थाओ ́  को  पूर्व  मे ́खोलने की अनुमति नही ́ थी, लेकिन कक्षा 9से 12 वी ́ तक के लिये कुछ शर्तो के साथस्कूल खोलने की अनुमति दी गई है।ऐसे मे ́कक्षा 9वी ́सेऊपर के छा त्र-छात्राओ ́ के लिये कोचिंग संस्थान शुरू करने की छूट दी गई है।इस दौरान कोचिंग संस्थान मे ́ किसी छात्र या स्टाफ सदस्य की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजीटिव आती है तो उसे निगेटिव आने के बाद भी सात दिन क्वा€रे ́टाइन अवधि के बाद ही प्रवेश दिया जाएग

इन नियमों का करना होगा पालन

बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा के साथ शंका समाधान के लिये खोले जा सके ́गे।

रोजाना कक्षाओ ́ का संचालन नहीं होगा। „कोई भी छात्र लगातार 2 दिन कोचिंग नहीं आएगा।

छात्राओं को अल्टरनेट दिनो ́ में सप्ताह में सिर्फ दिन बुलाया जाए।

„कोचिंग में आने वाले प्रत्येक छात्र द्वारा संस्थान में आने से पूर्व निर्धारित प्रारूप में अभिभावको ́ की लिखित सहमति अनिवार्य होगी।

„कक्षा में  बैठने की  व्यवस्था इस प्रकार रहेगी कि दो लोगों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी रहे।

यदि संस्थान में बै ́च व्यवस्था है तो एक बै ́च पर एक ही छात्र बैठे ́।

संस्थान में किसी भी स्थिति में बैठक क्षमता के 50 फीसदी से अधिक छात्र उपस्थित नहीं ́ हो।

„संस्थान के मुख्य द्वार पर पूरे समय एक टीम रहेगी, जोथर्मल स्क्रीनिंग, हैण्ड सेनिटाईजेशन व मास्क के पश्चात प्रवेश करने देगी। „

संस्थानो ́ में सीसीटीवी कैमरे लगाये जाना अनिवार्य होगा,इसकी रिकार्डिंग भी करना होगा।

„कोचिंग संस्थान के छात्रावास पूर्णत: बंद रहे ́गे।

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