नई दिल्ली । बाजार नियामक सेबी ने नवंबर 2007 में पूर्ववर्ती रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड(आरपीएल) के शेयर कारोबार में कथित गड़बड़ी को लेकर शुक्रवार को रिलायंस इडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी के साथ-साथ दो अन्य इकाइयो ́ पर जुर्माना लगाया। रिलायंस इडस्ट्रीज (आरआईएल) पर 25 करोड ̧ और मुकेश अंबानी पर 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा नवी मुंबई सेज प्राइवेट लिमिटेड पर20 करोड़ और मुंबई सेज लिमिटेड पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मामला नवंबर 2007 में आरपीएल के शेयरो ́ की नकद और वायदा ख ́ड में खरीद और बिक्री से जुड़ा हुआ है। इससे पहले, आरआईएल ने मार्च 2007 में आरपीएल में 4.1 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का निर्णय किया था। इस सूचीबद्ध अनुष ́गी इकाई का बाद में 2009 में आरआईएल में विलय हो गया। मामले की सुनवाई करने वाले सेबी अधिकारी बीजे दिलीप ने अपने 95 पृष्ठ के आदेश में कहा कि प्रतिभूतियो ́ की कीमत में कोईभी गड़बड़ी हमेशा बाजार में निवेशको ́ के विश्वासको चोट पहु ́चाती है। उन्हो ́ने आदेश में कहा, इस मामले में आम निवेशक इस बात से अवगत नही ́ थेकि वायदा एव ́ विकल्प ख ́ड में सौदे के पीछे की इकाई आरआईएल है। धोखाधड़ी वाले कारोबार से नकद और वायदा एव ́ विकल्प ख ́ड दोनो में आरपीएल की प्रतिभूतियो ́ की कीमतो ́ पर असर पड़ा और अन्य निवेशको ́ के हितो ́ को नुकसान पहु ́चा।मेरा विचार है कि गड़बड़ी वाले ऐसे कामो ́ से सख्ती से निपटा जाना चाहिए, ताकि पू ́जी बाजार में इस प्रकार की गतिविधियो ́ को रोका जा सके। इस बारे में फिलहाल आरआईएल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नही ́ मिली है।
सेबी ने मुकेश अंबानी पर क्यों लगाया 40 करोड रु. का जुर्माना
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