पीडिता खुसबू निवासी बरखेडी जहाँगीराबाद भोपाल (परिवर्तित नाम) ने कल दिनाँक 17.05.21 को थाना उपस्थित आकर आरोपी जावेद निवासी स्टेशन बजरिया भोपाल के विरूद्ध जोर जबरदस्ती कर निजी होटल मे ले जाकर शारीरिक शोषण करने एवं रिपोर्ट करने का कहने पर शादी का झांसा देने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिस पर थाना हनुमानगंज, भोपाल मे अप.क्र. 441/21 धारा 376(2)(N) भादवि,5L/6 पास्को एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी महेन्द्र सिंह ठाकुर के नेतृत्व मे टीम गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु अवगत कराया गया।
थाना प्रभारी व उनकी टीम द्वारा आरोपियो की पहचान स्थापित कर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने मुखबिर तंत्र विकसित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मामले मे आरोपी जावेद खान पिता असलम खान उम्र 26 साल निवासी रेलवे कालोनी बजरिया भोपाल के एक नियत स्थान पर होने सूचना मिलने पर आरोपी जावेद की गिरफ्तारी कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा मे केन्द्रीय जेल भोपाल मे दाखिल कराया गया है ।