दुष्कर्म के आरोप में ग्वालियर से गिरफ्तार मिर्ची बाबा को कोर्ट ने किया बरी

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मिनाल रेंसीडेंसी के घर में रायसेन की महिला से दुष्कर्म के मामले में ग्वालियर से गिरफ्तार और भोपाल सेंट्रल जेल में लगभग साल भर से बंद मिर्ची बाबा को कोर्ट ने बरी कर दिया है। भोपाल महिला थाना पुलिस इस मामले में बाबा पर लगे आरोप साबित नहीं कर पाई। रेप के आरोप में भोपाल सेंट्रल जेल में बंद वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा को बुधवार को कोर्ट ने बरी कर दिया है। करीब एक साल पहले मिर्ची बाबा पर निसंतान महिला ने नशीली भभूती खिलाकर रेप करने का आरोप लगाया था। भोपाल के महिला थाने में 8 अगस्त 2022 को मामला दर्ज हुआ था। 9 अगस्त 2022 को भोपाल पुलिस ने मिर्ची बाबा को ग्वालियर से गिरफ्तार किया था। मिर्ची बाबा के वकील श्रीकृष्ण धोसले ने बताया कि निसंतान महिला ने नशीली भभूती खिलाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इन आरोपों को पीड़ित पक्ष कोर्ट में साबित नहीं कर पाया। इसके बाद कोर्ट ने मिर्ची बाबा को बरी कर दिया। इससे पहले मिर्ची बाबा ने कोर्ट में मर्दानगी टेस्ट पोटेंसी टेस्ट की मांग भी की थी हालांकि इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट में मिर्ची बाबा के वकील ने याचिका दायर की थी। कोर्ट में मिर्ची बाबा के साथ मारपीट का मामला भी सामने आ चुका है।

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