महिला के मान सम्मान को क्षति पहुंचाने के आरोपी को 1 साल की जेल और 500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। इस मामले में शासन की और से विजय कुमार शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने की।
अभियोजन के अनुसार फरियादी/पीड़िता ने पुलिस थाना सिरसौद में अपनी सास, ससुर , देवर के साथ इस आशय की रिपोर्ट की कि दिनांक 11 दिसम्बर 2017 को सुबह 10 बजे वह अपने बोर पर खाना बना रही थी तभी गॉव के करूआ व हंडूला आये तथा बुरी नियत से उसे उठा लिया तथा कमरे में पटक कर उसकी छाती पर दोनों बैठ गये। हंडूला ने उसका बाया गाल काट लिया तथा करूआ ने उसकी छाती पकड़ कर काट लिया।
वह चिल्लाई तो उसे उठा कर पटक दिया जिससे उसकी दाहिनी कमर में चोट आई तथा उसका पेटीकोट फट गया। जब वह जोर से चिल्लाई तो उसका देवर शैतान दौड़कर आया तो उसने शैतान को लात मारी और दोनों भाग गये और जाते समय कह रहे थे कि रिपोर्ट करने गई या किसी को बताया तो जान से खत्म कर देंगे। उसका मंगल सूत्र वहीं गिर गया जो नहीं मिला। उक्त घटना उसने अपने पति व चौकीदार को बताई तथा चौकीदार से फोन लगवाया जब सास ससुर घर पर आये तो उन्हे पूरी बात बताई। उक्त घटना पर से थाना सिरसोद द्वारा अभियुक्तगण के विरुध्द अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
इस मामले में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अमित प्रताप सिंह महोदय शिवपुरी के द्वारा आरोपीगण करुआ उर्फ सूरज पुत्र सिध्दार प्रजापति, उम्र-30 वर्ष, निवासी-छार, थाना सिरसोद शिवपुरी एवं हंडूला उर्फ दीवान पुत्र नथई प्रजापति, उम्र-30 वर्ष, निवासी-रातौर, शिवपुरी जिला शिवपुरी(म.प्र.) को धारा-354/34 भादवि में प्रत्येक आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड और धारा-452 भादवि में प्रत्येक आरोपी को 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।