भोपाल. सरकार के धार्मिक स्थलों के पास मांस-मछली की दुकानें बंद कराने और लाउडस्पीकर के उपयोग को नियंत्रित करने के आदेश के बाद अब भारतीय जनता पार्टी वैध-अवैध धार्मिक स्थलों की पहचान की भी मांग कर रही है। इसके साथ भाजपा ने प्रशासन से सवाल किया है कि आखिर एक शहर में कैसे बाजार खुलने और बंद होने के दो नियम चल रहे हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि ऐसा कोई नियम नहीं है और बाजार समय पर ही खुलेंगे और बंद कराए जाएंगे। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष आलोक शर्मा ने इस मामले में शुक्रवार को कलेक्टर आशीष सिंह से मिलकर उन्हें पुराने शहर की सबसे पुरानी समस्या से अवगत कराया।
न्यू मार्केट, एमपी नगर, जुमेराती, हनुमानगंज, चौक बाजार, सराफा बाजार, हमीदिया रोड, बिट्टन मार्केट, बैरागढ़, कोलार रोड समेत शहर के अन्य इलाकों में रात 11 बजे तक दुकानें बंद हो जाती हैं। वहीं, काजी कैंप, लक्ष्मी टॉकीज, बुधवारा, चार बत्ती, इमामी गेट, इतवारा, जहांगीराबाद, जिंसी चौराहा आदि में दुकानें रातभर खुली रहती है। इन स्थानों पर आसामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है।
13 दुकानदारों पर 6700 रुपए का फाइन
नगर निगम अमले ने विभिन्न क्षेत्रों में खुले व अवैध रूप से मांस, मछली विक्रेताओं को एनांउसमेंट कर नियमानुसार लायसेंस लेकर विक्रय करने की सलाह दी। निगम अमले ने 39 मांस, मछली की दुकानों की जांच की। अवैध रूप से व खुले में मांस, मछली का विक्रय करने वालो पर 13 प्रकरणों में 06 हजार 700 रुपए का स्पाट फाईन वसूला।
अवैध धर्मस्थलों की सूची अपडेट नहीं
भोपाल में धार्मिक स्थलों की संख्या 1300 के करीब है। इनमें 360 से ज्यादा मस्जिद हैं, जबकि करीब 800 मंदिर है। अन्य धार्मिक स्थलों की संख्या 140 से ज्यादा है। जिला प्रशासन ने यहां धार्मिक स्थलों की जमीनी वैधता को लेकर अब तक कोई चिन्हांकन नहीं किया है।
शासन व प्रशासन के आदेश व निर्देश के अनुसार कार्रवाई की रूपरेखा तय की जा रही है। अभी चेतावनी दी जा रही है। तय समय बाद हटाने की कार्रवाई करेंगे। फ्रैंक नोबल, निगमायुक्त
लाउडस्पीकर के लिए सात दिन का समय
धार्मिक स्थलों पर राज्य शासन द्वारा तय नियम से ज्यादा लगे लाउडस्पीकर के संबंध में भी जिला प्रशासन ने शुक्रवार को कोई कार्रवाई नहीं की। अभी केवल विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर उन्हें नियमों का पालन करने के लिए सात दिन का समय दिया गया है।