वॉइस चेंजर एप्लीकेशन द्वारा अपराध के संबंध में जारी एडवाइजरी

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सीहोर : राज्य सायबर पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है किवर्तमान समय में मोबाइल के लिये विभिन्न तरीकों के एप्लीकेशन उपलब्ध हैं जिनमें से कई एप्लीकेशन ऐसे हैं जो कॉल करते समय आवाज को बदलने की सुविधा देते हैं जिसे वॉइस चेंजर एप्लीकेशन भी कहा जाता है। ऐसे एप्स प्ले स्टोर व अन्य स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसी एप्लीकेशन का उपयोग कर किसी अन्य व्यक्ति, महिला, बुजुर्ग, बच्चों तथा कम्प्यूटर (रोबोट) की आवाज में कॉल करके बात की जा सकत है।                                                                                                                                                                                            कार्य प्रणाली :- वर्तमान समय में कुछ प्रकरणों में ऐसा देखने में आया है कि अपराधी वॉइस चेंजिंग एप्लीकेशन का दुरुपयोग करके खुदकी आवाज को महिला की आवाज में बदलकर छात्राओं एवं महिलाओं को कॉल करके किसी बहाने से अज्ञात स्थान पर बुलाकर बलात्कार तथा लूट जैसे अपराधों को अंजाम दे रहे हैं।यदि कोई अंजान व्यक्ति आपको कॉल करके महिला, बुजुर्ग, बच्चों आदि किसी आवाज में आपके किसी भी प्रकार का प्रलोभन देकर या डरा धमका कर आपको किसी अज्ञात स्थान पर बुलाने का प्रयास करें तो ऐस किसी भी कॉल पर आप सतर्क हो जाएं। अपराधी ऐसे वॉइस चेंजिंग एप का इस्तेमाल करके आपको या आपके परिजन को किसी स्थान पर बुलाकर अपराध कारित कर सकते हैं जैसे शारीरिक क्षति पहुंचाना, पैसों की डिमांड करना

 सावधानियां :- किसी भी अन्जान नम्बर से आये कॉल पर विश्वास न करें, चाहे वह किसी शासकीय संस्था के नाम या शासकीय योजना का फायदा दिलवाने के नाम पर किये गये हों।यदि कोई व्यक्ति आपको या आपके परिवारजनों को अंजान जगह मिलने बुलाता है तो या तो जाने से परहेज करें या अपने साथ किसी समझदार व्यक्ति को लेकर जायें।   ऐसे व्यक्ति जिन पर आपको शक होता है कि वह आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं उनके बारे में अपने परिजनों एवं मित्रों को बता कर रखें।वॉइस चैंजर एप्लीकेशन से तैयार की गयी आवाज कई बार बेहद सुरुली व कम्प्यूटराइज्ड होती है अतः ऐसे किसी कॉल के आने पर ध्यान दे की कहीं वह आवाज बनावटी तो नहीं है।यदि कोई आपका परिचित बनकर कॉल करता है तो उक्त कॉल को काट कर जिस परिचित के नाम से कॉल की गई है उसको उनके निजि नम्बर पर कॉल करके सुनिश्चित कर लें कि क्या उसी व्यक्ति के द्वारा आपको कॉल किया गया था।यदि आपके साथ भी कोई सायबर अपराध या इस तरह का अपराध घटित होता है या आपको किसी तरह की सायबर अपराध की जानकार मिलती है तो उसकी शिकायत अपने नजदीकी पुलिस थाने में या www.cybercrime.gov.in या Cyber Crime Help Line             ( Tol Free ) नम्बर 1930 पर करें।

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