उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh) की पूर्व सरकार मैं मंत्री रहे समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party)के दिग्गज नेता तथा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम खान को आज( Allahabad High Court) इलाहाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान की विधानसभा की सदस्यता निरस्त कर दी है अब्दुल्लाह आजम स्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए गए दस्तावेज मैं सम्मिलित हलफनामे में उनकी उम्र को गलत पाया है यह मामला 2017 में बहुजन समाज पार्टी के नेता नवाब काजिम अली ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी
उधर दूसरी तरफ अब्दुल्ला खान के खिलाफ सभी दस्तावेज जुटाने में एक बीजेपी नेता आकाश सक्सेना का अहम योगदान रहा है आकाश सक्सेना और पानी ने बताया कि अब्दुल्लाह आजम खान के खिलाफ उन्होंने अगस्त 2017 में चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी उसके बाद वहां के तत्कालीन डिस्टिक मजिस्ट्रेट रामपुर शिवसागर अवस्थी के द्वारा की गई जांच में यह सही पाया गया था अब्दुल्लाह आजम खान ने अपने नामांकन के समय हमको जमात करते समय कोई जन्म प्रमाण पत्र ना लगाकर केवल पैन कार्ड लगाया गया था पैन कार्ड की जांच की गई तो पैन कार्ड जाली पाया गया असली पैन कार्ड में उम्र 24 वर्ष की अंकित थी वही नामांकन के समय जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था उसमें उम्र 25 साल बताई गई थी
उधर आकाश सक्सेना ने यह भी बताया कि उन्होंने दो जन्म प्रमाण पत्र जो कि आजम खान और तजीम फातमा में रामपुर नगर पालिका तथा लखनऊ नगर निगम के द्वारा बनवाए गए थे इनकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से भी की तथा शिकायत सही पाए जाने पर रामपुर के सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज हुआ था इसमें आजम खान तथा तजीम फातमा और अब्दुल्लाह आजम खान को आरोपी माना गया है यह के सभी कोर्ट में चल रहा है