पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को सजा-ए-मौत

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पाकिस्तान(Pakistan) के पूर्व राष्ट्रपति रहे जनरल परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान की अदालत में मौत की सजा सुनाई गई है पूर्व राष्ट्रपति और सेना प्रमुख रहे परवेज मुशर्रफ को राजद्रोह के मामले में स्पेशल कोर्ट के द्वारा इस सजा को सुनाया गया है 17 दिसंबर दिन मंगलवार को इस्लामाबाद में 3 जजों की बेंच ने यह फैसला पढ़कर सुनाया  हालांकि परवेज मुशर्रफ इन दिनों पाकिस्तान के बाहर दुबई में रह रहे हैं

जनरल परवेज मुशर्रफ पर सन 2013 में देशद्रोह का मुकदमा कायम किया गया था जनरल परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2017 को उनके देश पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी जिसके बाद उनके ऊपर यह फैसला दर्ज किया गया था तथा इसके बाद 31 मार्च 2014 को पाकिस्तान की अदालत में उन को दोषी करार दिया था पाकिस्तान अदालत की बेंच ने  करीब 5 साल बाद उनकी इस सजा पर फैसला सुनाया है

पाकिस्तान की मुस्लिम लीग पार्टी के प्रमुख नवाज शरीफ की सरकार के द्वारा यह मामला अदालत में प्रस्तुत किया गया था सजा सुनाए जाने से पहले से ही परवेज मुशर्रफ लाहौर हाई कोर्ट में अपनी एक याचिका दायर कर चुके हैं तथा इस याचिका में लंबित कार्रवाई पर रोक लगाने की अर्जी की थी वहीं इस्लामाबाद की अदालत में याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्पेशल कोर्ट को 28 नवंबर तक फैसला सुनाने के लिए रोक दिया था

तथा आपातकाल लगाने के कारण बड़ी अदालतों के कई जजों को अपने घरों में बंधक बनाया गया था और लगभग 100 जजों को पद से हटा दिया गया था सन 2016 के मार्च में देश छोड़कर दुबई जाने वाले परवेज मुशर्रफ को कोर्ट ने सन 2016 मई में ही भगोड़ा घोषित कर दिया गया था

ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी के संस्थापक जनरल परवेज मुशर्रफ अपने बुरे स्वास्थ्य के कारण इन दिनों राजनीतिक गतिविधियों से भी दूर रह रहे हैं तथा कुछ बीते सालों से पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया था कि किसी नई बीमारी के कारण परवेज मुशर्रफ की हालत में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है तथा इधर पाकिस्तान में उन पर चल रहे देशद्रोह का मुकदमा भी इसका कारण हो सकता है इसी के डर के चलते परवेज मुशर्रफ वापस अपने वतन पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं

 

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