मध्य प्रदेश सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में किया बदलाव जाने किस नियम को तोड़ने पर क्या है जुर्माना 

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केंद्र सरकार के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए बदलाव और भारी-भरकम  जुर्माना पर कांग्रेस सरकार का विरोध जग जाहिर है जब केंद्र की मोदी सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया था तब कांग्रेस सहित सारी विपक्षी पार्टियों ने इसका भारी विरोध किया था इसी के चलते मध्यप्रदेश में इस कानून को लागू नहीं किया गया था मगर अब राज्य में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार इसे नए साल से लागू करने जा रही है इस नियम के तहत किए गए बदलावों में अगर आप बिना हेलमेट और तेज रफ्तार से वाहन चलाते हैं तो अब पर भारी-भरकम जुर्माना लग सकता है इसका प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा जा चुका है इसमें जुर्माने इस प्रकार से ही बिना गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस चलाना वाले के ऊपर ₹1000 का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है तथा बिना हेलमेट वाले वाहन चालक को ₹400 का जुर्माना देना होगा तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर भी ₹1000 का जुर्माना वसूलने का प्रावधान रखा गया है जबकि सिग्नल तोड़ने पर किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं रखा गया है जबकि केंद्र सरकार द्वारा सिग्नल तोड़ने पर ₹5000 का जुर्माना रखा गया था और 6 साल तक की सजा का भी प्रावधान रखा था तथा बिना लाइसेंस वाले गाड़ी चलाने वाले लड़कों पर तथा लड़कियों पर भी किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं रखा गया है जबकि केंद्र सरकार ने इन लोगों के लिए ₹25000 तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान रखा था इसी प्रकार केंद्र सरकार द्वारा 46 प्रावधानों में बदलाव कर उनकी फीस की दरें बदल कर लागू कर दी गई हैं ट्रांसपोर्ट अधिकारी के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार यह प्रस्ताव अगली कैबिनेट की मीटिंग  कैबिनेट में रखा जाएगा इसके मंजूर होते ही इसे कानून का रूप देकर लागू कर दिया जाएगा

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