भोपाल के भोजपुर विधायक क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार में मंत्री रहे तथा भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक सुरेंद्र पटवा को चेक बाउंस के दो मामलों में राजधानी की विशेष अदालत में दोषी मानते हुए 6 माह की जेल और 30 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है बुधवार को सांसदों और विधायकों के मामले में सुनवाई कर रहे विशेष न्यायधीश सुरेश सिंह की अदालत में यह फैसला आया है कि विधायक सुरेंद्र पटवा पर आरोप था कि उन्होंने 2017 में इंदौर के प्रकाश से 120 लाख रुपए और उनकी पत्नी मीनाक्षी से ₹80 लाख उधार के रूप में लिए थे पैसा लौटाने के लिए विधायक पटवा ने दोनों को दो अलग-अलग चेक गारंटी के रूप में दिए थे बाद में यह चेक बाउंस हो गए थे इसके बाद दोनों पति-पत्नी में चेक बाउंस होने पर विधायक को अपने वकील के द्वारा नोटिस भेजा फिर इसके बाद यह मामला अदालत में गया अदालत में मामला पहुंचने के बाद अदालत में पूर्व मंत्री को दोषी मानते हुए 6 माह की जेल और ₹18 लाख वह ₹12 लाख के अलग-अलग जुर्माने की सजा सुनाई इस फैसले के खिलाफ विधायक सुरेंद्र पटवा ने हाईकोर्ट में अपील करने का फैसला किया तथा हाईकोर्ट से स्टे लेने के लिए एक माह का समय भी मांगा जिसके बाद अदालत ने उन्हें 25 25 हजार के जुर्माने पर अदालत में 1 माह की मोहलत देते हुए जमानत दे दी
भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री पटवा को चेक बाउंस मामले में 6 माह की जेल और 30 लाख का जुर्माना
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