अवैध हथियार रखने पर उम्र कैद और शादी समारोह में फायरिंग करने पर 2 साल की सजा

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हथियारों से संबंधित रखने वाले विधेयक शस्त्र संबंध संशोधन विधेयक को सोमवार को लोकसभा में बहुमत से पास कर दिया गया है तथा एक से आज इस विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और इस विधेयक में यह रह गया है कि अवैध हथियार रखने वाले व्यक्ति पर उम्र कैद का मुकदमा कायम किया जाएगा इस विधेयक को कानून में आने के बाद अगर किसी व्यक्ति के पास से किसी भी प्रकार का कोई अवैध हथियार पाया जाता है और इसकी पुष्टि हो जाने पर कानूनन उसे उम्रकैद की सजा दी जा सकती है अवैध हथियार पाए जाने पर उस व्यक्ति को सारा जीवन जेल में ही व्यतीत करना पड़ेगा तथा इसी के साथ ही शादी समारोह इत्यादि खुशी के मौके पर जो लोग अमूमन जोश में आकर फायरिंग कर देते थे उन लोगों के लिए भी विधेयक में प्रावधान रखा गया है कि 2 साल की सजा या ₹100000 या फिर दोनों ही  दंड से दंडित किया जा सकता है इसके अलावा कुछ नए तरह के अपराधों पर भी कानून को शामिल किया गया है यह विधेयक वैसे तो आज एक्ट के बदलाव में ही मुख्य रूप से देखा जा रहा है

लोकसभा में के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब ऐसा कोई इलाका नहीं बचा है जहां पर पुलिस की तैनाती नहीं हो ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस को पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगता है और वही जबकि शहरी इलाकों में तो 10 मिनट के समय में ही पुलिस पहुंच जाती है इस कारण से इस तरह के अवैध हथियार रखने की कोई जरूरत ही नहीं है और अगर तैयार रखना है तो लाइसेंस लेकर लिया जा सकता है

हर्षोल्लास में फायरिंग में सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में 191  मौतें हुई

गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में यह बताया कि लाइसेंसी हथियारों से हर्ष फायरिंग में किसी की जान जाती है तो वह गलत है 2016 में उत्तर प्रदेश में ही 191 और बिहार में 12 से अधिक जबकि झारखंड में 15 लोगों की जान लाइसेंसी हत्यारों से हुई फायरिंग के कारण ही इनकी मृत्यु होना पाई गई है

एक व्यक्ति को दो हत्यारों के लाइसेंस लेने का अधिकार होगा लाइसेंस की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 5 साल की गई है ऑनलाइन लाइसेंस लेने की इलाज से व्यवस्था भी की जाएगी

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