फरियादिया सुमन राठौर पत्नि जितेन्द्र राठौर उम्र-44साल निवासी-9/2 दुर्गा चौक तलैया ने एक बहु-हस्ताक्षरित शिकायत आवेदन पत्र स्नेहलता राठौर के विरूद्ध विगत 15 वर्षों से महिला स्वरोजगार योजना के तहत प्रायवेट फायनेंस बैंकिग के माध्यम से दुर्गा चौक क्षेत्र के मध्यमवर्गीय महिलाओं को ग्राहक बनाकर महिला समूह में जोडकर उनसे लोन दिलाने के नाम पर दस्तावेज (वोटर आईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति) प्राप्त कर लेती थी तथा प्रायवेट फायनेंस बैंक क्रमशः भारत फायनेंस कंपनी लालघाटी, बंधन माइक्रो फायनेंस कंपनी मुर्गी बाजार शाहजहॉनाबाद, आर.बी.एल. फायनेंस कंपनी बैरागढ़, सेंटिग प्रायवेट फायनेंस कंपनी सीटीओ बैरागढ़, शेयर माइक्रो फायनेंस कपंनी लालघाटी कोहेफिजा, एसबीसीएल माईक्रो फायनेंस कपंनी मिनाल रेसीडेंसी अयोध्यानगर, आशीर्वाद फायनेंस कपंनी लालघाटी कोहेफिजा व इंसाफ बैंक त्रिलंगा शाहपुरा के कर्मचारियों द्वारा महिला ठग स्नेहलता के घर पर आकर दस्तावेज की छायाप्रतियां ले जाकर अपने-अपने बैंको से महिला ठग के माध्यम से लोन दिलाते थे तथा सीधे ग्राहकों के खातो में लोन की राशि जाती थे और वहीं बैंक से महिलाओं के खातो से विद्ड्राल कराकर महिला ठग स्नेहलता खाता धारकों से 90 प्रतिशत राशि बैंक में किस्त जमा करने के नाम पर ले लेती थी । इस प्रकार महिला ठग द्वारा न तो खाता धारकों को लोन की राशि दी गई और न ही बैंक में जमा कराई ।
इस प्रकार से फरियादिया सहित कुल 25 पीड़ित महिला द्वारा 23 लाख 57 हजार रूपये की शिकायत आवेदन पत्र आरोपी महिला ठग स्नेहलता राठौर व अन्य के विरूद्ध धोखाधडी कर अमानत में खयानत करने संबंधी दिया, प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
दौराने विवेचना मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि महिला ठग स्नेहलता जो अपने मकान मे ताला लगाकर भागने की फिराक में है । जिसे घेराबंदी कर महिला पुलिस की मदद से पकड़ा गया जिसे अभिरक्षा में लेकर थाना लाये, अपराध सदर में आरोपी महिला श्रीमती स्नेहलता राठौर पुत्री स्व. मोतीलाल राठौर उम्र-45साल निवासी-म.नं. 09 ग.नं. 02 दुर्गा चौक तलैया को गिरफ्तार किया गया। जिसे न्यायालय में पेश किया जाकर, पुलिस रिमाण्ड लिया जाकर प्रकरण में अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जाती है तथा बैंक कर्मियों से भी पूछताछ की जाती है।