कोरोना कर्फ्यू के दौरान शराब विक्रय व परिवहन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होने के कारण शराब तस्करों द्वारा मोटा मुनाफा कमाने की लालच में शराब विक्रय की जा रही है। ऐसे तस्करों के विरुद्ध भोपाल पुलिस द्वारा विगत महीने से लगातार कार्यवाही कर धरपकड़ की जा रही है।
थाना प्रभारी बैरसिया को अवैध शराब परिवहन की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर थाना प्रभारी स्टाफ आर. सचिन गुर्जर, आर. मनीष राठौर, मांगीलाल मालवीय, मंजीत मलिक के मय प्रायवेट वाहन चालक शोएब खान व न.सु.स.सदस्य राहुल सेन के सूचना तस्दीक हेतु थाने से रवाना होकर ग्राम भोजापुरा जोड के पास पहुंचकर मुखबिर सूचना अनुसार एक सफेद रंग की स्कार्पियों जीप का इँतजार कर रहे थे।
तभी दूर से एक सफेद रंग की स्कार्पियों नरसिंहगढ तरफ से आती हुई दिखाई दी जिसे हमराह स्टाफ की मदद से रोकने का प्रयास किया जो तेज गति मे होने से असंतुलित होकर रोड किनारे नीचे गड्डे मे उतरकर क्षतिग्रस्त हो गई और उसमे से दो व्यक्ति उतरकर भागने की कोशिस करने लगे जिन्हे हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकडा नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम धनराज पिता रघुवीर सिंह गुर्जर उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम खजुरिया थाना नरसिंहगढ जिला राजगढ, व दूसरे ने अपना नाम जितेन्द्र गुर्जर पिता प्रहलाद सिंह गुर्जर उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम सोनकच्छ मोतीपुरा चौकी थाना नरसिंहगढ जिला राजगढ का होना बताये बाद सफेद रंग की स्कार्पियों जीप क्रमांक MP04CQ4429 की तलाश समक्ष पंचान राहुल सेन व आर. 3503 मंजीत मलिक के ली गई जिसे सफेद रंग की 07 भरी हुई बोरीयों मिले जिन्हे खोलकर देखा तो उनमे देशी मदिरा मसाला के शराब के क्वाटर रखे मिले जिनकी मौके पर गिनती की गई तो प्रत्येक बोरी मे 150 क्वाटर देशी सीलबंद मिले जिन पर देशी मदिरा मसाला 180 एम.एल. Blended Bottled in CS1-B at GWALIOR ALCOBREW PVT.LTD Village Jinawali, Rairu Farm, Kuleth Road Dist.Gwalior की चिट लगी है जो कुल 1050 क्वाटर करीबन 189 लीटर कीमती करीबन 1,05,000/- रूपये के होना पाया गया जिनके परिवहन के संबंध मे आरोपीगणों से वैध लायसेन्स चाहा गया जो नही होना बताये आरोपीगणों का जुर्म धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय होने से आरोपियों को मय माल के थाना पंजीबद्ध किया गया।