जिला मजिस्ट्रेट आशीष सिंह ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

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!!मानव शास्त्री भोपाल!! 15 नवंबर को सायं 6 बजे पश्चात कोई भी व्यक्ति मतदान स्थलों के 200 मीटर की परिधि में यदि आंशिक रूप से भी आता है 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह न तो एकत्रित करेगा और न क्षेत्र में जलूस निकालेगा, न ही नारेबाजी करेगा और न ही ऐसा पर्चा आदि वितरित करेगा जिससे उत्तेजनात्मक स्थिति उत्पन्न हो जिससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो ।

किसी भी प्रकार से किया जाने वाला चुनाव प्रचार, रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र, नुक्कड़ सभाऐ एंव आमसभाऐ ,बल्क एसएमएस के माध्यम से प्रचार-प्रसार पर पूर्णतः प्रतिबंध होंगा

साथ ही सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं भड़काउ संदेश प्रसारित किया जाना भी प्रतिबंधित होगा। उक्त अवधि में अभ्यार्थियों द्वारा किया जाने वाला डोर टू डोर कैम्पेनिंग प्रतिबंध की परिधि में नही होगा अर्थात डोर टू डोर केम्पेनिंग शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकेगा।

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