
चेक बाउंस हुआ तो तुरंत होगी 2 साल की सजा संसद में कानून पास आज संसद में सर्वसम्मति से यह कानून पास कर दिया गया है कि अगर खाते में रुपए नहीं होने पर भी आपने चेक काट दिया और अगर वह बैंक में बैलेंस नहीं होने की स्थिति में चेक बाउंस हो जाता है तो सीधी तुरंत जेल हो सकती है यह कानून आज संसद में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि चेक बाउंस होने की स्थिति में चेक पर अंकित राशि का 20% रकम अदालत में तुरंत ही जमा करवाना होगी अब अगर आपके बैंक में पैसा नहीं होता है और इसके बावजूद भी आप चेक जारी कर देते हैं तो आपके लिए खतरा और बढ़ जाता है इससे में और सावधान रहने की जरूरत है गुरुवार को संसद में एक ऐसा ही विधेयक पास कर दिया गया है जिसमें इस मामले में तुरंत सजा का प्रावधान रखा गया है इस बिल के तहत अगर चेक बाउंस होता है तो उस स्थिति में चेक बाउंस पर जो भी राशि है उसका 20% तुरंत ही अदालत में जमा करवाना होगा और अगर अपराध सिद्ध हो जाने की स्थिति में कम से कम 2 साल की सख्त सजा का प्रावधान भी रखा गया है इस विधेयक को 2017 को आज राज्यसभा में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है जबकि यह बिल लोकसभा में पहले ही पास किया जा चुका है इस विधेयक में चर्चा के दौरान राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा है कि समय-समय पर ऐसे बदलाव होते रहना चाहिए जिससे कि अपराधों पर अंकुश लगे बिल में यह भी प्रावधान है कि अगर निचली अदालत में फैसला आरोपी के खिलाफ आता है और वही ऊपर की अदालत में अपील करता है तो फिर उसे कुल राशि का 20% उस अदालत में भी जमा करना होगा मंत्री ने उम्मीद जताई है कि इस कानून के आ जाने के कारण चेक बाउंस के मामले में कमी आएगी तथा अदालतों का बोझ भी कम होगा निचली अदालतों में चेक बाउंस के मामले 16 हजार से ज्यादा चल रहे हैं जबकि यही मामले 32 हजार से ज्यादा ऊपर की अदालतों तक गए हैं इससे पहले भी विधेयक पेश करते हुए मंत्री जी ने चेक प्राप्त कर्ताओं को राहत देने के मकसद से इस विधेयक को बड़ा ही का आया है तथा इसी से बैंक की साख को भी बल मिलेगा
