मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बकाया राशि वसूली के लिए सघन प्रयास किये जा रहे हैं। कंपनी के सभी वृत्त कार्यालयों में समीक्षा बैठकें आयोजित कर मैदानी स्तर पर राजस्व वसूली की वृद्धि के प्रयास तेज कर दिये गये हैं। सभी मैदानी अधिकारियों को बकाया राशि वसूली करने, भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत सी-फार्म एवं कुर्की करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने निर्देश दिये हैं कि विजिलेंस द्वारा बनाये गये प्रकरणों में बकाया राशि की वसूली भी तेज की जाए। इसके अलावा ऑडिट द्वारा निकाली गई बकाया राशि और अन्य कारणों से बकाया राशि को उपभोक्ता के बिल में जोड़कर राजस्व वसूली की जाए। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि काटे गये कनेक्शनों की रात्रि में चेकिंग की जाए ताकि बकायादार उपभोक्ता अवैध रूप से बिजली का उपयोग न करें। यदि कोई उपभोक्ता ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध बिजली अधिनियम-2003 की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण बनाया जाए। कंपनी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा है कि टीम भावना से कार्य कर लक्ष्य की प्राप्ति करें।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री विशेष गढ़पाले ने कंपनी कार्यक्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बकाया राशि का भुगतान निर्धारित देय तिथि से पूर्व करें। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बकायादार बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि बिजली कनेक्शन विच्छेदन की अप्रिय कार्यवाही से बचने के लिए विद्युत बिलों का भुगतान तत्काल सुनिश्चित करें। कम्पनी ने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहर संभागों और संचारण-संधारण संभागों में राजस्व संग्रहण के लिए केश काउन्टर अवकाश के दिनों में तथा निर्धारित समय से अतिरिक्त समय तक खोलने की व्यवस्था करें। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निर्णयानुसार भोपाल क्षेत्र द्वारा राजधानी के सभी संभागीय कार्यालयों में स्थित कैश काउन्टर को रविवार तथा अवकाश के दिन उपभोक्ताओं की सेवा के लिए खोला जा रहा है। इसी प्रकार की व्यवस्था ग्वालियर शहर में भी की गई है।
इसके अलावा बिलों के भुगतान की सुविधा एम.पी.ऑनलाईन, कॉमन सर्विस सेन्टर, कंपनी पोर्टल portal.mpcz.in (नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, यूपीआई, ईसीएस, बीबीपीएस, कैश कार्ड एवं वॉलेट आदि) पेटीएम एप एवं उपाय मोबाइल एप के माध्यम से उपलब्ध है। उपभोक्ता अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश कार्ड या 50 से अधिक बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी बिजली बिलों का भुगतान कर सकते हैं।
कंपनी के द्वारा बकायादारों के विरूद्ध बड़े स्तर पर बिजली कनेक्शन विच्छेदन की कार्यवाही में ‘‘आपरेशन एवं मेंटेनेंस‘‘अमले के साथ-साथ ‘‘विजीलेंस‘‘ को भी जोड़ा है। कंपनी के सहायक अभियंता जो कि तहसीलदार का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, भी राजस्व वसूली के लिए सक्रिय हो गये हैं। बिजली उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि बिजली वितरण कंपनी के कार्मिकों द्वारा बिजली बिल के भुगतान की रसीद मांगे जाने पर उन्हें रसीद अवश्य दिखाएं, उन्हें अनावश्यक असुविधा न हो।