राजधानी भोपाल में वर्षा ऋतु के मद्देनजर मछली के कारोबार पर रोक लगा दी गई है. मछली को न तो मारा जा सकता है, न ही खरीदी और बेचा जा सकता है. ऐसा करने पर एक साल तक की सजा हो सकती है. आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश नदीय नियम 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्य प्रजनन काल होने के कारण इस अवधि में मछली मारने, क्रय करने या इन्हें बेचने या पकड़ने या बेचने की चेष्टा करने, परिवहन करने या परिवहन का प्रयास करने पर प्रतिबंध रहेगा.
इस प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने पर एक वर्ष तक के कारावास या 5 हजार रुपये तक के जुमार्ने या दोनों दण्ड दिए जा सकेंगे.
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