R.T.I. के तहत T.I. आवेदन पत्र लेने से नहीं कर सकते इनकार-राज्य सूचना आयुक्त

0
731
way news
way news

महिला थाना प्रभारी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया

थाना प्रभारी ही सहायक लोक सूचना अधिकारी है

भोपाल | अब कोई भी थाना प्रभारी सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत आवेदन लेने से इनकार नहीं कर सकता। एक मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने आदेश दिया है कि सभी थाना प्रभारी सहायक लोक सूचना अधिकारी है। वे आवेदन लेने व जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकते। अभी थाना प्रभारी एसपी कार्यालय भेज देते है, आवेदक को अभी तक किसी भी थाने में सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। आरटीआई के लिए जब आवेदक थाने आवेदन देने के लिए जाता है तो उन्हें कर्मचारी आवेदकों को एसपी ऑफिस या डीजीपी कार्यालय में आवेदन देना पड़ता है। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने थाना प्रभारियों को आरटीआई के तहत आवेदन लेने के आदेश दिए है। उन्होंने रीवा की महिला थाना प्रभारी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया।

Publishers Advertisement