पांपलेट, बैनर, पोस्टर आदि सामग्रियों में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम – पता और मुद्रित सामग्री की संख्या स्पष्ट छापनी होगी – एडीएम

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लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत प्रचार सामग्रियों के मुद्रण के संबंध में बैठक आयोजित

भोपाल||   लोकसभा निर्वाचन – 2024 के दौरान राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को प्रचार-प्रसार के लिए छपवाए जाने  वाले पांपलेट, बैनर, पोस्टर आदि सामग्रियों में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम-पता और मुद्रित सामग्री की संख्या स्पष्ट छापनी होगी। इसके साथ ही मुद्रित सामग्री की चार प्रति प्रकाशक मुद्रक का घोषणा पत्र सहित मुद्रण के तीन दिवस के अंदर जिला निर्वाचन कार्यालय को निर्धारित प्रारूप के साथ उपलब्ध कराना होगा।एडीएम श्री हर्षल पंचोली की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों, प्रिंटिंग प्रेस प्रतिनिधियों और जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों की बैठक हुई।बैठक में एडीएम श्री हर्षल पंचोली ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के तहत प्रचार सामग्रियों के मुद्रण के बारे में निर्वाचन आयोग के दिशा – निर्देशों की जानकारी उपस्थित प्रिटिंग प्रेस प्रतिनिधियों को दी। उन्होंने यह भी हिदायत दी की इस संबंध में आयोग के दिशा- निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जानकारी दी गई कि कोई भी मुद्रक प्रकाशक द्वारा साइन की हुई घोषणा और प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानने वाले दो लोगों के हस्ताक्षर के बिना किसी भी निर्वाचन प्रचार सामग्री का मुद्रण नहीं करेंगे। यह भी बताया गया कि मुद्रण के बाद प्रिंटिंग प्रेस को मुद्रक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में घोषणा सहित मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियां तीन दिन के भीतर निर्वाचन कार्यालय में जमा करनी होगी।बैठक में यह भी बताया गया कि निर्वाचन संबंधी किसी भी पांपलेट, पर्चे, पोस्टर आदि में धर्म, वंश, जाति, समुदाय या विरोधी के चरित्र हनन जैसी अपील मुद्रित नहीं की जाएगी। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन संबंधी सामग्री के मुद्रण के बाद तीन दिवस के भीतर चार प्रतियां और प्रकाशक से मिली घोषणा निर्वाचन कार्यालय में जमा करने की जिम्मेदारी मुद्रक की होगी। इसके साथ ही मुद्रण के लिए ली गई राशि की जानकारी भी देनी होगी। सभी प्रकार की सामग्री के मुद्रण के लिए अलग-अलग जानकारी निर्धारित प्रपत्र में मुद्रक को निर्वाचन कार्यालय में देना होगा। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि मुद्रक द्वारा छापी गई सामग्री को निर्वाचन कार्यालयों में किसी मुख्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी पांपलेट, पर्चे, बैनर, पोस्टर आदि मुद्रण के संबंध में जारी निर्देशों का उलंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 क के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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