
मध्यप्रदेश में राज्य सरकार के द्वारा राज्य में NPR को लागू नहीं करने के फैसले को लेकर को लेकर राज्य में सत्ता और विपक्ष के तहत राजनीति और होती जा रही है इसी क्रम में विपक्ष मैं बैठ प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जे बी एल नरसिम्हा राव बयान दिया है केंद्र सरकार के द्वारा बारिश कोई भी कानून को अगर राज्य सरकार लागू करने से अगर इंकार करती है तो उस राज्य की प्रदेश सरकार की सारी शक्ति निष्कासित हो सकती है तथा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की बहाली की जा सकती है आगे सांसद जी ने राज्य की कमलनाथ सरकार पर हमला करते हुए कहां है की अगर मध्य प्रदेश या अन्य कोई राज्य राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को लागू करने से किसी भी रूप में मना करता है तो केंद्र सरकार के पास संविधान की धारा 356 के तहत यह अधिकार सुरक्षित होता है उस राज्य में राज्य सरकार की शक्तियों को समाप्त करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है
मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को लागू करने से मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ में राज्य में स्थित लागू करने को लेकर एक बयान देते हुए इसे लागू करने से इंकार कर दिया था मध्य प्रदेश सरकार की घोषणा के बाद राज्य के बीजेपी के नेता इसे लागू कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास भी करते रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा यह कानून 9 दिसंबर 2019 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है तथा इसकी अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है यह कानून पहले भी केंद्र की कांग्रेस सरकार के द्वारा लागू किया जा चुका है उस समय कांग्रेश की सरकार इस कानून के पक्ष में खड़ी थी मगर अब यह कानून कांग्रेस की विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया है इस कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है और वही दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इस कानून को हर हालत में लागू कराना चाहती है
