लव जिहाद बिल को कैबिनेट की मुहर दोषी को 10 साल तक की जेल

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मध्यप्रदेश मे ́ लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित बिल के ड्राफ़्ट को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। अब इसे 28 दिस ́बर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन स त्र मे ́ पेश किया जाएगा। शनिवार को सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक मे ́ ड्राफ़्ट को हरी झ ́डी मिली। इसमे ́ कानून को और सख्त बनाने स ́ब ́धी फैसला लिया गया।इससे पहले गृह मंत्री नरोत्त्म मिश्रा भी कानून को सख्त करने की बात कह चुके है ́। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुय मंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तेजी से यह कानून बनाया है, उसी की राह पर शिवराज सरकार भी आगे बढ ̧ रही है। गृह मंत्री नरोत्त्म मिश्रा ने बताया कि अधिनियम मे ́ सख्त प्रवधान किए गए है ́। इसका उल्ल ́घन करने पर अधिकतम 10 साल का कारावास और एक लाख रुपये अर्थद ́ड का प्रवधान किया गया है। कोई भी व्यक्ति प्रलोभन, धमकी, बल प्रयोग या कपटपूर्ण साधन से मत परिवर्तन कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने ‘मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक, 2020’ को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिये अनुमोदित किया।भारत के संविधान के अनुच्छेद 25,26,27 और 28 के तहत भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गयी है। इस अधिकार का उद्देश्य भारत में धर्म निरपेक्षता की भावना को बनाये रखना है। मध्यप्रदेश राज्य में वर्ष 1968 में धर्म स्वातन्त्रय अधिनियम पारित किया गया था एवं वर्ष 1969 में इसके नियम बनाये गये थे। वर्तमान परिवेश में उक्त अधिनियम के प्रावधान पर्याप्त नही होने से मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक,2020 को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिये मंत्रि- परिषद ने अनुमोदित किया है।

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