सहारा इंडिया कंपनी की 101 एकड ̧ से अधिक जमीन कुर्क की गई है। कुर्क की गई जमीन से 12 करोड से अधिक की राशि जमाकर्ताओ ́ को वापस जाएगी। यह निर्देशकलेटर दीपक सि ́ह ने निशा ́त पिता निर्मल जैन निवासी देवरी व अन्य विरुद्ध सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड सहारा इंडिया भवन-1 कपूरथला काम्पलेस अलिगंज,लखनऊ की सुनवाई करते हुए दिए। उन्हो ́ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी सागर को निर्देश दिए है ́ कि 15 दिवस के अ ́दर जिला एव ́ सत्र न्यायाधीश द्वारा पदाभिहित किए गए विशेषन्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाए। उल्लेखनीय है कि प्राप्त शिकायतो ́ की जांच अनुविभागीय अधिकारी सागर, देवरी, रहली,बण्डा, बीना से कराई गई। अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्रकरण में तहसीलदार सागर द्वारा अवगत कराया कि सहारा इंडियालिमिटेड के विरुद्ध नर्मदा पति जमुना प्रसाद अहिरवार निवासी तुलसीनगर सहित अन्य 9 लोगो ́की शिकायते ́प्राप्त हुई है तथा द्वाराशिकायतकर्तागणो ́ से लगभग 24,42,471 रूपये की राशि जमा करायी गई है । जिनमें कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता नर्मदा पति जमुना प्रसाद अहिरवार निवासी तुलसीनगर की राशि का भुगतान कियागया शेष शिकायतकर्तागण की राशि भुगतान की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।अनुविभागीय अधिकारीदेवरी के प्रकरण मेंअनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था सहारा इंडिया लिमिटेड के विरुद्ध 2 शिकायती आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिसमें शिकायतकर्ता निशा ́त पिता निर्मल जैन निवासी देवरी से कंपनी द्वारा 1,65,000 रूपये प्राप्त किये गये है तथा मुकेश कुमार चौरसिया निवासी महाकाली वार्ड देवरी से 95000 रूपये प्राप्त कियेगये है अनुविभागीय अधिकारी रहली के प्रकरणमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था सहारा इंडिया लिमिटेड के विरुद्ध शिकायतकर्ता कैलाश सि ́ह ठाकुर निवासी खमरिया रोड वार्ड न ́. 3 रहली तहसील रहली वअन्य 4 लोगो ́ के शिकायती आवेदन पत्र प्राप्त हुऐ है ́ तथा संस्था द्वारा शिकायत कर्तागणो ́ से लगभग 2,30,900 रुपये की राशि जमा करायी गई है। जिसके अनुसार संस्था द्वारा शिकायत कर्ता गणो ́ की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।
सरकार के आदेश पर सहारा इंडिया कंपनी की 100 एकड से अधिक भूमि कुर्क
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